संसद में मातृ लाभ संशोधन विधेयक 2016 पारित

9 मार्च 2017 को लोकसभा ने मातृ लाभ संशोधन विधेयक 2016 संसद में पारित कर दिया। राज्यसभा ने 11 अगस्त 2016 को ही इसे पारित कर दिया था।
इस संशोधित विधेयक में संगठित क्षेत्रों में काम करने वाली माताओं को वेतन सहित
मातृत्व अवकाश 12 हप्ते से बढ़ा कर 26 हप्ते करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
यह लाभ माताओं को केवल दो जीवित बच्चों तक ही मिलेगा। इसके बाद बच्चे पर यह अवकाश 12 हप्ते का  होगा।

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