शत्रु सम्पत्ति विधेयक संसद में पारित

शत्रु संपत्ति विधेयक पारित होने बाद , युद्ध के बाद शत्रु देश( चीन ,पाकिस्तान )के नागरिकों द्वारा छोडी गई संपत्ति पर सरकार का अधिकार होगा।
यानी युद्ध के पश्चात पलायन कर गये नागरिकों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

राज्यसभा में इसे पहले ही पारित किया जा चुका हैं।
लोकसभा ने शत्रु संपत्ति विधेयक 2017 को 14 मार्च 2017 को राज्यसभा द्वारा किये गये संशोधनों को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दिया गया।

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