कैग (CAG ) के बारे में जानिऐ
CAG ( Comptroller and Auditor General of India ) हिन्दी में भारत का नियन्त्रक एवं महालेखा परिक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
इसकी नियुक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक में है।
इनकी नियुक्ति छ: वर्षों के लिए की जाती है यदि वह अपने छ: वर्ष के कार्यकाल के पहले 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ले लेगा।
नियन्त्रक महालेखा परिक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है।
नियन्त्रक महालेखा परिक्षक सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधिन का कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है।
और एक बात इनको संसद के दोनो सदनों के द्वारा इनके कदाचार तथा असमर्थता साबित करने के बाद ही इन्हे पदमुक्त किया जा सकता है।
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