क्या भारत निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं ये तथ्य
25 जनवरी 1950 ई• को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई।
यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है ।
निर्वाचन से संबंधित उल्लेख संविधान के भाग - 15 के अन्तर्गत अनुच्छेद 324 से 329 में हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का तफा 65 वर्ष की उम्र तक होता है। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का तथा 62 वर्ष की उम्र तक होता है ।
सन 1993 के बाद तीन सदस्यीय आयोग बनाया गया इससे पहले एक सदस्यीय आयोग था।
1) चुनाव करवाना
2) राजनैतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना
3) मतदाता सूची तैयार करवाना
4) राजनैतिक दलों को मान्यता प्रदान करना व चुनाव चिन्ह प्रदान करना
और
5) चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करवाना
यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है ।
निर्वाचन से संबंधित उल्लेख संविधान के भाग - 15 के अन्तर्गत अनुच्छेद 324 से 329 में हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का तफा 65 वर्ष की उम्र तक होता है। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का तथा 62 वर्ष की उम्र तक होता है ।
सन 1993 के बाद तीन सदस्यीय आयोग बनाया गया इससे पहले एक सदस्यीय आयोग था।
निर्वाचन आयोग के कार्य :
1) चुनाव करवाना
2) राजनैतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना
3) मतदाता सूची तैयार करवाना
4) राजनैतिक दलों को मान्यता प्रदान करना व चुनाव चिन्ह प्रदान करना
और
5) चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करवाना