लोक सेवा आयोग का गठन
लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ई• में विधि आयोग ने सिफारिस की थी और 1926 ई• में इसकी स्थापना हुई।( 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन )
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।
इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। अधिकतम उम्र सीमा 65 है।
राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है परन्तु उन्हे हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता हैं।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र तक होता हैं।
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।
इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। अधिकतम उम्र सीमा 65 है।
राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है परन्तु उन्हे हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता हैं।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र तक होता हैं।