पुलिस स्टेशन में वीडियो रिकॉर्डिंग अपराध नहीं
“ पुलिस स्टेशन परिसर में वीडियो रिकॉर्डिंग अपराध नहीं ” यह हेड लाइन हिंदुस्तान समाचार पत्र के वाराणसी संस्करण में दिनांक 30 अक्टूबर 2022 को प्रकाशित हुआ है । जिसमें लिखा गया है
“ मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कहा कि पुलिस थाने को सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत परिभाषित निषिद्ध स्थान में शामिल नहीं किया गया है और इसलिए इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
न्यायमूर्ति मनीष पिटाले और न्यायमूर्ति बाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने मार्च 2018 में एक पुलिस थाने के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करने को लेकर सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत रविंदर उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले को इस साल जुलाई में खारिज कर दिया था।
मुंबई हाई कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया कि पुलिस थाना इस अधिनियम में विशेष रुप से उल्लेखित निषिद्ध स्थान नहीं है।
अदालत ने कहा सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 2(8) में निषिद्ध स्थान की जो परिभाषा दी गई है वह प्रासंगिक है। यह एक संपूर्ण परिभाषा है , जिसमें किसी ऐसे स्थान या प्रतिष्ठान के रूप में पुलिस थाने को शामिल नहीं किया गया है जिसे निषिद्ध स्थान माना जाए।
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