RBI विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए एकल सुविधा
रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना
आरबीआई विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए कल सुविधा
✓ 30 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण ना होने या आरबीआई द्वारा विनियमित बैंक / एनबीएफसी /प्रणाली प्रतिभागियों द्वारा संतुष्टि जनक निवारण न होने पर उनकी शिकायत लोकपाल के समक्ष दर्ज कर सकते हैं।
✓ अपनी शिकायत दर्ज करें , कहीं से भी कहीं भी
✓ अपनी शिकायत की रसीद पाए और उसकी वास्तविक स्थिति को “शिकायत प्रबंधन प्रणाली” यानी सीएमएस पर देखें।
✓ विस्तृत जानकारी के लिए 14448 पर कॉल करें।
✓ शिकायत करने के लिए https://cms.rbi.org.in पर जाएं।
: यह विज्ञापन हिंदुस्तान अखबार में दिनांक 7 अक्टूबर 2022 को छपी है।
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